अलीगढ़: 29, 30 और 1 जुलाई के लिये नगर निगम ने जारी की एडवाइज़री आवारा पशुओं और कुर्बानी के अवशेष को सड़क नाले एवं नाली में इतना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है अवहेलना करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी:-नगर आयुक्त अमित आसेरी।
29 जून को ईद-उल-अज़हा को देखते हुये परम्परागत तीन दिन तक चलने वाली कुर्बानी के लिये पुख्ता इंतिजामों की समीक्षा करते हुये नगर आयुक्त अमित आसेरी ने दो टूक शब्दों में अधीनस्थों को कुर्बानी के अवशेष सड़क, नाले व नालियों में फेकने वालों और खुले में पशुओं को छोड़ने वालों के विरूद्ध नगर निगम अधिनियम की धाराओं को जुर्माना और वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये है।
नगर आयुक्त ने बताया कि दिनांक 29 जून, 2023 को इदुल जुहाॅ है ईदगाह, जामा मस्जिद, जमालपुर ईदगाह, जीवनगढ़ ईदगाह सहित छोटी बड़ी मस्जिदों में पड़ी जाने वाली परम्परागत नमाज़ व तीन दिन तक होने वाली परम्परागत कुर्बानी को देखते हुये नगर निगम द्वारा शहरवासियों के लिये गाइड लाइन जारी की गयी है।
उन्होनें बताया कि इदुल जुहाॅ में होने वाली कुर्बानी के अवशेषों को सड़क, सड़क की पट्री, नाले नालियों में न फेकें बल्कि नगर निगम के कूड़ेदानों/नियत् स्थल पर ही डाले ताकि कुर्बानी के अवशेषो के कारण गंदगी, जनसामान्य को कोई असुविधा अथवा अप्रिय घटना न हो सके। कुर्बानी के अवशेष सड़क व नाली में फेकने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाई सम्बन्धित के विरूद्ध की जायेगी।
उन्होनें कहा सभी पशुपालक दिनांक 29, 30 व 1 जुलाई, 2023 तक प्रातः 5 बजें से सायं 5 बजें तक अपने समस्त प्रकार के पशुओं कोे आहते/अपनी अभिरक्षा में रखंेगे। अन्यथा की स्थिति में यदि किसी पशुपालक के पशु सड़क पर घुमते हुये पाये जाते है तो उनको पकड़ कर सम्बन्धित पशुपालकों के विरूद्ध नगर निगम अधिनियिम 1959 की सुसंगम धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि यदि आवारा पशुओं के विचरण अथवा अपशिष्ठों के खुले में फंेकने-नाले-नालियों व सड़क पर फेंकने से यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी।
अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव ने बताया कि कुर्बानी के अवशेषों को उठाने/गदंगी होने की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही हेतु नगर निगम कंट्रोल रूम को निंरतर कार्यशील रखा गया है। हैल्प लाइन नम्बर 7500441344, 05712750250, पर सम्पर्क किया जा सकता है।