पट्टा निरस्तीकरण के बाद अवैध कब्जा करने पर बड़ी कार्यवाई- जमालपुर सब्जी मंडी के निकट बेशकीमती जमीन पर नगर निगम ने लिया कब्जा

जमालपुर

जमालपुर सब्जी मंडी के निकट नगर निगम संपत्ति पर 30 वर्ष पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी संपत्ति से कब्जा हटाने पर नगर आयुक्त अमित आसेरी के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव सहायक नगर आयुक्त ठाकुर प्रसाद सिंह संपत्ति लिपिक विजय गुप्ता के नेतृत्व में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमालपुर सब्जी मंडी निकट नगर निगम पट्टे की ज़मीन से अवैध कब्जा हटाते नगर निगम की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया। वर्तमान में इस संपत्ति की कीमत लगभग 100 करोड़ के आंकी जा रही है।

इस संबंध में ठाकुर प्रसाद सिंह संपत्ति प्रभारी ने बताया  उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश स०-197बी / 11-8-6(17)/82 दिनांक 23.02.1963 के द्वारा अनूपशहर रोड़ के पास ग्राम जमालपुर माफी के गाटा सं0-326/4 का क्षेत्रफल 3470,33 व०ग० भूमि नेशनल एसोसिएशन फॉर दी ब्लाइण्ड यू०पी० स्टेट ब्रान्च अलीगढ़ को दृष्टिहीन व्यक्तियों की ट्रेनिंग एवं एडजस्टमेण्ट सेन्टर को शिक्षण कार्य हेतु दिनांक 01.02.1983 से 30 वर्ष की अवधि के लिए मात्र 001/- प्रीमियम तथा रू० 01/- वार्षिक किराये पैर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

तदानुसार दिनांक 14 अप्रैल 1983 में नेशनल एसोसिएशन फॉर दी ब्लाइण्ड यू०पी० स्टैटू ब्रान्च अलीगढ़ द्वारा ऑनरेरी सेकेट्री पट्टेदार के पक्ष में तत्कालीन नगर पालिका की ओर से श्री पन्नालाल पुनिया, कलेक्टर अलीगढ़ पट्टादाता के मध्य पंजीकृत विलेख निष्पादित किया गया जिसमें जमालपुर माफी के भूखण्ड सं0-326/4 जो जैड०ए० क्षेत्र के अन्तर्गत ऊसर होने के कारण नगर पालिका सम्प्रति नगर निगम अलीगढ़ की सम्पत्ति है में से 3470.33 व०ग० भूमि 1983 के फरवरी मार्च के प्रथम दिन से 30 वर्ष की अवधि के लिए रू० 01/- प्रतिवर्ष के पट्टे पर हस्तान्तरित की गयी थी, जिसकी अवधि दिनांक 30.01.2013 को समाप्त हो चुकी है।

तत्कालीन नगर पालिका, अलीगढ़ द्वारा निष्पादित पंजीकृत विलेख में अभिलिखित है कि उक्त पट्टे की शर्तों में नियत अवधि के लिए पट्टेदार समस्त कूटोतियों को छोड़कर रू1/- (रूपया एक मात्र) को वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष फरवरी मोस के पहले दिन को नगर पालिका, अलीगढ़ कार्यालय में भुगतान करने की शर्त थी और पंजीकृत विलेख में सूदेव प्रतिबन्धित यह भी अंकित है कि अगर जब कभी उपर्युक्त किराये या लगान अथवा उसके भाग का निश्चित तिथि के पश्चात एक मास तक भुगतान न होगा चाहे वह विधित मांगा गया हो या न मांगा गया हो।

यदि पट्टेदार शर्त का पालन न करेगा तब यह हस्तान्तरण बिल्कुल निरस्त हो जायेगा। पश्चात उपरोक्त भूमि पट्टे की अवधि निर्धारित 30 वर्ष दिनांक 30.01.2013 को समाप्त होने के अध्यक्ष, नेब ट्रेनिंग एडजस्टमेण्ट सेन्टर फॉर दी ब्लाइण्ड, जमालपुर अलीगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 04.05.2013 तथा 24.06.2013 एवं 31,052014 प्रेषित कर उक्त संस्था के पक्ष में 90 वर्ष की अवधि के लिए पुनः लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विचार कर नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 21.04.2014 के द्वारा पंजीकृत विलेख की शर्तों के अनुसार किराये की धनराशि नगर निगम को अदा न करने के सम्बन्ध में की गयी लीज निरस्त कर दी गयी थी,

जिसकी विधिवत् सूचना पत्र सं0-1245 / सं०वि० / न०नि०अली०/13-14 दिनांक 21.04.2014 के माध्यम से श्री जफर आलम, अध्यक्ष, नेब ट्रेनिंग एडजस्टमेण्ट सेन्टर फॉर दी ब्लाइण्ड, जमालपुर अलीगढ़ को प्राप्त करायी जा चुकी है। यहाँ यह भी अवगत कराना हूँ कि संस्था द्वारा पूंजीकृत विलेख पटूट्टे की शर्तों के विपरीत सन्दर्भित भूमि एवं भवन का उपयोग व्यावसायिक रूप से शादी-विवाह समारोह के लिए गेस्ट हाउस के रूप में भी कियी जा रहा है।

पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 21.04.2014 की अत्यधिक समयावधि पूर्ण हो जाने के पश्चात् वर्तमान तक उक्त भूमि एव भवन पर कब्जा अवैध कब्जेदार की श्रेणी में आता है। उन्होंने बताया कि इस बाबत नगर निगम द्वारा नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित करने के बाद भी नगर निगम संपत्ति को खाली नही किया गया

उन्होंने बताया कि उक्त ब्लाइंड स्कूल का संचालन स्कूल के रूप में करोना काल से बिल्कुल बंद था स्कूल को व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था लगभग 50 से 60  गाड़ी ₹2000 से लेकर ₹3000 प्रतिमाह किराए पर लेकर टैक्सी स्टैंड बनाया गया था शादी विवाह समारोह आयोजित कराया जा रहा था प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था ब्लाइंड स्कूल का कोई भी कार्य नहीं हो रहा था। शुक्रवार को नगर निगम संपत्ति से अवैध कब्जा हटाते हुए तालाबंद कर अपना कब्जा लिया गया।