वैंडिंग ज़ोन में दुकान पाकर खिले वेंडर्स के चेहरे

सोमवार को महापौर प्रशान्त सिंघल व नगर आयुक्त अमित आसेरी ने जवाहर भवन में संयुक्त रूप से इस योजना के चयनित 16 वेंडर्स जिनमें जितेन्द्र कुमार शीतल सिंह बिरेन्द्र कुमार  नितिन शर्मा विरेन्द्र जोशी कुनाल कश्यप  योगेश सैनी पुनीत अग्रवाल अशोक अग्रवाल रामेश्वर लाल शिवकुमार सैनी नरेन्द्र कुमार शर्मा जाकिर इमरान इमरान पुरन सिंह प्रवीत कुमार को वैंडिंग जोन में दूकान/स्थान आवंटन का पत्र अपने हाथों से दिया और महापौर और नगर आयुक्त ने वेंडर्स को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। 

महापौर प्रशान्त सिंघल ने कहा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सार्थक प्रयासों के फल स्वरुप अलीगढ़ नगर निगम ने वैंडिंग ज़ोन का निर्माण कर वेंडर्स को व्यवस्थित कर रोज़गार उपलब्ध कराने का सराहनीय प्रयास किया है वेंडिंग जोन में स्थान पाने वाले वेंडर वेंडिंग जोन के प्रति अपने दायित्वों को समझे व वेंडिंग जोन में स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें।

नगर आयुक्त अमित आसेरी ने कहा अलीगढ़ नगर निगम द्वारा वैंडिंग ज़ोन का निर्माण और वैंडिंग जोन में व्यवस्थित वेंडर्स को स्थान आवंटन कर स्थाई रोज़गार उपलब्ध कराने का अलीगढ़ नगर निगम ने एक बेहतरीन प्रयास किया है स्थानीय नागरिकों पार्षदों और माननीय महापौर के कुशल नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण पपारदर्शिता के साथ पूर्ण कर लिया गया है।

अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव ने बताया कल 30 वेंडिंग जोन में से लॉटरी सिस्टम के द्वारा 28 वेंडिंग जोन में 582 वेंडर्स को स्थान आवंटित किया गया था जिन में 106 लोगों को आवंटन पत्र दे दिया गया आदर्श आचार संहिता के हटने के उपरांत आज 16 और वेंडर्स को माननीय महापौर व नगर आयुक्त जी द्वारा आवंटन पत्र दिया गया। 

उन्होंने वैंडिंग जोन में वैंडर्स के लिए बनाई गई गाइड लाइन के बारे में बताया कि:

  • आवंटित स्थल पर किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन करना प्रतिबंधित होगा।
  • पय विक्रेता को नगरीय पथ विक्रय समिति द्वारा निर्धारित शुल्क का नियमित रूप से समय पर भुगतान करना होगा।
  • पथ विक्रेता द्वारा जनित अपशिष्ट सडक, फुटपाथ या नाली या सीवर में नहीं फेका जायेगा। अपशिष्ट डस्टबिन में एकत्र किया जायेगा और घर-घर से अपशिष्ट एकत्र करने वाली नगर निगम द्वारा अधिकृत एजेन्सी को हस्तगत कराया जायेगा। इस सेवा हेतु पथ विक्रेता को मासिक प्रयोक्ता प्रभार भुगतान करना होगा।
  • प्रत्येक पय विक्रेता विक्रय स्थल और उसके संलग्न क्षेत्र में स्वच्छता अनुरक्षित रखेगा। खाद्य पदार्थ बेचने वाले पय विक्रेता जन स्वास्थ्य और व्यक्गित स्वच्छता अनुरक्षित रखेगा।
  • पथ विक्रेता नागरिक सुविधाओं का रख-रखाव और संलग्न क्षेत्रों में सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। 
  • पथ विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि पथ विक्रय की गतिविधियों के दौरान यातायात/वाहनों को सुगम प्रवाह और जन सुविधायें बाधित न हों।
  • पथ विक्रेता प्रतिबन्धित वस्तुओं को नहीं बेचेगा। वे ऐसी कोई गतिविधि कार्य / व्यापार / सेवा कार्य नहीं करेंगें जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हो या लोक बाधा उत्पन्न करते हो।
  • पथ विक्रेता, नगर पथ विक्रय समिति नगर निगम अलीगढ़ और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुसरण करेगा।
  • पथ विक्रेता द्वारा उपलिखित किसी शर्त का उल्लघन करने पर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार शास्ति जिसमें पय विक्रय प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण भी सम्मिलित है पथ विक्रेता पर आरोपित की जायेगी। 10. स्थिर पय विक्रय क्षेत्र पूर्ण रूप से अस्थायी होंगे जिस पर पथ विक्रेता को कोई स्वामित्व/मालिकाना हक नहीं होगा, मात्र व्यवसाय कार्य करने हेतु आवंटित किया गया है। पय विक्रय स्थल पूर्ण रूप से अस्थायी है जिस पर नगर निगम अलीगढ़ का पूर्ण अधिकार है।
  • पथ विक्रय आवंटन पत्र पांच वर्षों के लिये मान्य होगा। यदि वेन्डर्स द्वारा सभी नियम शर्तों का अनुपालन किया गया हो और अधिनियम और नियमावली का उल्लघंन का न किया गया हो तो पय विक्रय आवंटन पत्र अग्रिम पांच वर्षों के अवधि के लिये नवीकृत किया जायेगा।
  • पथ विक्रय आवटन का निरस्तीकरण या निलबंन नगर पय विक्रय समिति के अध्यक्ष/नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि नगर आयुक्त/अध्यक्ष (नगर पथ विक्रय समिति) के आदेश दिनांक 26.03.2024 के अनुपालन में जिस वैण्डिंग जोन का निर्धारित वैण्डिंग शुल्क प्रतिदिन तय दर 300 रूपये है उस वैण्डिंग जोन का वैण्डिंग स्थल शुल्क 04 माह (01 दिसम्बर 2023 से 31 मार्च 2024 तक पूर्ण धनराशि) एवं जिस वैण्डिंग जोन की निर्धारित स्थल वैण्डिंग जोन प्रतिदिन तय दर 300 रूपये से कम है उस वैण्डिंग जोन का वैण्डिंग स्थल शुल्क 06 माह (01 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक पूर्ण धनराशि) पूर्व से प्रत्येक स्थल के आवंटित वैण्डर्स को जमा करना होगा, तत्पश्चात प्रतिमाह की 10 तारीख तक उस माह का पूर्ण वैण्डिंग शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।


Advertisement: