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नगर आयुक्त का वादा नगर के हर घर पर लहराएगा शान से तिरंगा- हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव की तरह मनाने की तैयारियां लगभग पूरी- पार्षद वार्ड वाइज जोनल अधिकारियों के नेतृत्व में कल से हर घर लहराएगा तिरंगा

76वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारत वर्ष में यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी  ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। शासन की निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार 13 अगस्त से  15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव की तरह मनाने के लिए अलीगढ़ नगर निगम ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं जारी रहेगा। इस अभियान के लिए जहां एक ओर जिला प्रशासन द्वारा 135000 तिरंगे लगाए जाने का लक्ष्य नगर निगम को मिला तो नगर आयुक्त अमित आसेरी ने इस गौरव के पल को ऐतिहासिक और उत्सव की तरह मनाने के लिए नगर के सभी घरों में निर्धारित अवधि में  135000 तिरंगे के स्थान पर  नगर निगम स्तर से 180000 तिरंगे लगवाने का संकल्प लिया।

नगर आयुक्त के 180000 तिरंगे के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत नोडल अधिकारी अपर नगर आयुक्त ऋतु पूनिया के सार्थक प्रयास व अधीनस्थों और परियोजना अधिकारी कौशल कुमार के साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संपर्क कर तिरंगे बनवाने का काम लगभग पूरा हो गया है। शनिवार को अवकाश के बावजूद अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में नगर निगम के कर्मचारियों ने जवाहर भवन में तिरंगे को ससम्मान स्वयं सहायता समूह से प्राप्त व वितरण करने का कार्य किया।

नगर आयुक्त अमित आसेरी ने बताया हर घर तिरंगा अभियान को जन सहभागिता के साथ उत्सव की तरह बनाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है नगर निगम अपने पार्षदो के नेतृत्व में हर वार्ड में इस अभियान को उत्सव की तरह मानने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने कहा तिरंगे को सम्मान सहित घर पर लगाएं और सम्मान पूर्वक ही उसे धीरे-धीरे उतारे किसी भी दशा में तिरंगे को जमीन से न छूने दे- नगर निगम तिरंगा लगाने वाले लोगों पर इंट्रीग्रेटेड  कंट्रोल एंड कमांड सेंटर व ड्रोन की मदद से अपनी पैनी नजर रखेगा।

अपर नगर आयुक्त ऋतु पूनिया ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा लगाने के नियमों के बारे में बताया कि भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार, तिरंगे की गरिमा और सम्मान का अनादर किए बिना सभी अवसरों पर सभी स्थानों पर तिरंगा फहराया जा सकता है. कोड कहता है कि झंडा किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन इसकी लंबाई और ऊंचाई का अनुपात आयताकार आकार में 3:2 होना चाहिए। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार पहले केवल सूर्योदय के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता था, लेकिन इस नियम को अब निरस्त कर दिया गया है।

तिरंगा अब दिन के 24 घंटों में किसी भी समय देश में किसी भी व्यक्ति के घर पर प्रदर्शित किया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति के लिए ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि झंडा उल्टा नहीं फहराया जाए यानि ध्वज का केसरिया भाग ऊपर रहना चाहिए। तिरंगा न ही जमीन या पानी को छूना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए।

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