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शहर की दीवारों को गंदा करना पड़ा भारी-नगर आयुक्त का बड़ा एक्शन-6 कोचिंग सेंटर पर जुर्माना, प्रदर्शनी स्थित सर्कस पर हुई एफआईआर दर्ज

अमित आसेरी
अमित आसेरी

अलीगढ़ के प्रमुख चौराहों, फ्लाई ओवर पार्कों की दीवारों आदि स्थानों पर पंपलेट/हैंडबिल पचिपकाकर अपनी कोचिंग संस्थान का प्रचार प्रसार करने वाली शहर के कई नामी-गिरामी कोचिंग संचालकों पर अब नगर निगम ने नकेल कसने का मन बना लिया है पिछले दिनों निरीक्षण पर निकले नगर आयुक्त अमित आसेरी को स्वर्ण जयंती नगर में यतिन दीक्षित वाली गली, जमालपुर पुल के नीचे गांधी पार्क के चारों ओर छर्रा अड्डा पंपिंग स्टेशन रोड माल गोदाम रोड पर कई कोचिंग संचालकों द्वारा हैंडबिल चिपकाकर दीवार गंदी मिली जिसे देखकर नगर आयुक्त ने इन कोचिंग क्लास के विरुद्ध सख्त एक्शन लेने के निर्देश मुख्य कर निर्धारण अधिकारी और प्रभारी अधिकारी विज्ञापन अशोक सिंह को को दिए।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी और प्रभारी अधिकारी विज्ञापन अशोक सिंह ने ने शहर के विभिन्न स्थानों पर कोचिंग संचालकों द्वारा हैंड बिल लगाकर गंदी दीवारों का सर्वे कराया और 6 कोचिंग संचालक जेएमडी एकेडमी कटरा एकेडमी यासर अहमद क्लास सुल्तान जहां अकैडमी हाईटेक एकेडमी व एसटीबीजी एकेडमी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ₹ 20-20 हजार जुर्माना वसूली का नोटिस वह प्रदर्शनी स्थित सर्कस पर एफआईआर दर्ज करायी है।

नगर निगम अधिनियम के तहत शहर में बिना अनुमति विज्ञापन करने और नोटिस का संज्ञान नहीं लेने के आरोप में राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी स्थित ग्रेट राज सर्कस पर भी फएफआईआर दर्ज की गई है। *इस संबंध में मुख्य का निर्धारण अधिकारी ने बताया प्रबन्धक श्री वकील अहमद ग्रेट राज सकर्स मो०नं० 9793541473 स्थित राजकीय औद्योगिकी एवं कृषि प्रर्दशनी द्वारा नगर निगम की अनुमति के बिना सर्कस व बिजली के खम्भो, सार्वजनिक स्थल, भवनों एवं दीवालों पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। यह कृत्य उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 305 तथा (विज्ञापन एवं अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण ओर वूसली) उपविधि 2019 की धारा 04 का उल्लघंन है। धारा 12 में यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे अवैध विज्ञापन हटाये जाने या मिटाये जानें का व्यव तथा उससे हुई क्षति की धनराशि का वहन विज्ञापनकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। इनको इस सम्बन्ध में 07.02.2024 को नोटिस प्राप्त करायी जा चुकी है किन्तु इनके द्वारा निर्धारित जुर्माना की धनराशि 50,000/- जमा नहीं की गयी है तथा पब्लिक प्रापर्टी डिफेसमेन्ट का उल्लघंन किया है। जिस पर उनके विरुद्ध थाना बन्ना देवी में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव ने बताया कोचिंग संचालकों को नोटिस भेज दिए गए हैं उनके ऊपर नगर निगम अधिनियम, पब्लिक प्रॉपर्टी  defacement एक्ट व नगर निगम विज्ञापन नियमावली के तहत जुर्माना रोपित किया गया

नगर आयुक्त अमित आसेरी ने कहा शहर की छवि और दीवरों कों गंदा करने वालों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जायेगी। नगर निगम द्वारा नोटिस, जुर्माने के बाद भी उल्लंघन करने वाले कोचिंग संचालकों व अन्य के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम की सुसंगत धाराओं और स्वच्छ भारत मिशन की निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार एफआइआर भी दर्ज कराई।

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