नगर निगम द्वारा अमृत योजना अंतर्गत 4 करोड़ 70 लाख की लागत से उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा बरौला बाईपास स्थित अलीगढ़ नगर निगम का एफ़एसटीपी( फ़िकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट) का नगर आयुक्त ने निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए है कि कोई भी व्यक्ति सैप्टिक टैंक/सण्डास का मलबा नाले में डालते हुये पाए जाने पर उसके विरुद्ध नगर निगम अधिनियम की सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई तत्काल अमल में लायी जाए। मंगलवार को बरौला बाईपास एफ़एसटीपी( फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट) का निरीक्षण करने पहुँचे नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने महाप्रबंधक जल प्रमोद कुमार से इसके मेंटीनेंस व संचालन की प्रगति के संबंध में जानकारी ली।

नगरीय क्षेत्र में खुले में नाले-नालियों सड़क, खुले क्षेत्र में सैप्टिक टैंक/सण्डास के मलबे को बहाकर शहर की स्वच्छता को दाग़ लगाने पर नगर आयुक्त ने रोक लगाते हुये ऐसा करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश महाप्रबंधक को दिये।
नगर आयुक्त ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में रोज़ाना निकलने वाले हैज़ाडस्ट वेस्ट और सीवर से निकलने वाले वेस्ट के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए यह प्लांट बेहद उपयोगी है इस प्लांट की मदद से घरों से निकलने वाले सीवर वेस्ट का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण हो सकेगा। सीवर टैंक खाली करने वाले यदि खुले में अथवा नाले में सीवर वेस्ट डालते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी उन्होंने कहा सभी सीवर टैंक खाली करने वाले व्यक्ति इस प्लांट में ही अपने वेस्ट का निस्तारण कराएं।
उन्होंने कहा अलीगढ़ में नगरीय सीमा के विस्तार और बढ़ती हुई आबादी व सीवर वेस्ट को खुले में डालने से होने वाले संक्रमण को देखते हुए एफ़एसटीपी( फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट) की उपयोगिता बेहद महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि अलीगढ़ फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन (F.S.S.W.M) विनियम-2021 की धारा 1.1 के अनुसार नाली/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधे/असुरक्षित निर्वहन किये जाने पर दण्ड का प्राविधान है उन्होनें बताया कि घरों के सैप्टिक टैंक/सण्डास आदि से निकले हुए फीकल स्लज मलबे को नगर निगम द्वारा संचालित बरौला बाईपास पर पानी की टंकी के निकट स्थित फीकल स्लज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट पर ही निस्तारित हेतु प्राप्त करायें।
लगेगा जुर्माना
नगर आयुक्त ने कहा फीकल स्लज डी-स्लजिंग ओपरेटर अथवा उपभोक्ता के फीकल स्लज को खुले में निपटान करते हुए पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त विनियम की धारा 25, 26 व 31 के अनुसार ₹10,000.00 का अर्थ दण्ड का प्राविधान है।
पंजीकरण कराये
नगर आयुक्त ने कहा डी स्लजिंग ओपरेटर अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन जलकल विभाग, नगर निगम, अलीगढ़ के महाप्रबन्धक (जल) कार्यालय कक्ष सं0 309, नगर निगम, अलीगढ़ (नगर निगम सेवा भवन, लाल डिग्गी) में करा सकते है बिना लाईसेन्स के फीकल स्लज डी-स्लजिंग करते हुए पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त विनियम की धारा-6 के अन्तर्गत ₹ 5,000.00 अर्थदण्ड एवं वाहन जब्ती का प्राविधान है।
संचालन के लिए ई निविदा आमंत्रण
महाप्रबंधक जल ने बताया कि जलकल विभाग द्वारा स्थापित 32 केएलडी प्रति दिवस क्षमता वाले फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) के संचालन एवं रखरखाव हेतु अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रित की गई है। यह निविदा तकनीकी एवं वित्तीय दोनों चरणों में ई-निविदा डबल बिड प्रणाली के अंतर्गत आमंत्रित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट www.etender.up.nic.in से निविदा दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। निविदा आमंत्रण की अंतिम तिथि 02 दिसंबर 2025 दोपहर 2:00 बजे तक निर्धारित की गई है तथा तकनीकी बिड का खुलना उसी दिन शाम 4:00 बजे किया जाएगा। वित्तीय बिड केवल उन्हीं निविदादाताओं की खोली जाएगी जिनकी तकनीकी बिड योग्य पाई जाएगी।