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स्ट्रीट वैंडर्स को वेंडिंग जोन में दुकान सजाने की लिए मिली 10 दिन की मोहल्लत

अलीगढ़ नगरीय क्षेत्र में बेतरतीब स्ट्रीट वैंडर्स को व्यवस्थित कर रोज़गार का स्थाई साधन दिलाने के लिये पिछले दिनों नगर निगम अलीगढ़ ने ऐतिहासिक लॉटरी सिस्टम से स्ट्रीट वेंडर्स को नगर निगम के 28 वेंडिंग जोन में दुकान-स्थान आवंटित करने की कार्रवाई की थी। लॉटरी सिस्टम मैं सफल स्ट्रीट वेंडर्स को नगर आयुक्त ने अगले 10 दिनों में आवंटित वेंडिंग जोन में अपनी दुकान लगाने के निर्देश दिए थे परंतु 11 मार्च से 10 दिन की अवधि बीत जाने के बाद भी अधिकांश वाइंडिंग जोन में आवंटित वेंडर्स द्वारा दुकान नहीं लगने पर नगर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अपन नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव को इसे गंभीरता से लेने की निर्देश दिया है।

नगर आयुक्त ने आवंटित स्ट्रीट वेंडर्स को 10 दिनों की और मोहल्लत देने व 31 मार्च 2024 के पश्चात आवंटित की गई वेंडिंग जोन में दुकान नहीं लगाने वाले वेंडर्स के आवेदन को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

नगर आयुक्त अमित आसेरी ने कहा अलीगढ़ नगर निगम सीमा में बहुप्रतीक्षित 28 वेंडिंग जोन में लाटरी सिस्टम से स्ट्रीट वैंडर्स को दुकानें आवंटित कर दी गयी थी और सभी वेंडर्स को 10 दिन की समय अवधि दी गई थी ताकि वह अपनी दुकानें आवंटित वैंडिंग जोन में लगा सके परंतु समय अवधि बीतने के बाद भी वेंडर से दुकान नहीं लगाई है जिसे गंभीरता से लिया गया है और अंतिम बार 10 दिन की और मोहल्लत दी गई है इसके पश्चात किसी तरह की कोई मोहल्लत नहीं दी जाएगी और आवेदन निरस्त करने के साथ-साथ वेंडिंग जोन में अवैध रूप से कब्जा किए हुए लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

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