गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल के पांच विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा

भारत निर्वाचन आयोग ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है। ये उपचुनाव संबंधित सीटों पर उत्पन्न रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं।

उपचुनावों की सूची और रिक्ति का कारण:

क्र.राज्यनिर्वाचन क्षेत्ररिक्ति का कारण
1.गुजरात24-कड़ी (अनुसूचित जाति)श्री करसनभाई पुंजाभाई सोलंकी के निधन से रिक्त
2.गुजरात87-विसावदरश्री भयानी भूपेन्द्रभाई गांदुभाई के इस्तीफे से रिक्त
3.केरल35-नीलांबुरश्री पी.वी. अनवर के इस्तीफे से रिक्त
4.पंजाब64-लुधियाना पश्चिमश्री गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन से रिक्त
5.पश्चिम बंगाल80-कालीगंजश्री नसीरुद्दीन अहमद के निधन से रिक्त

उपचुनाव कार्यक्रम:

चरणतिथिदिन
अधिसूचना जारी होने की तिथि26 मई 2025सोमवार
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि2 जून 2025सोमवार
नामांकन पत्रों की जांच3 जून 2025मंगलवार
नाम वापसी की अंतिम तिथि5 जून 2025गुरुवार
मतदान की तिथि19 जून 2025गुरुवार
मतगणना की तिथि23 जून 2025सोमवार
चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने की अंतिम तिथि25 जून 2025बुधवार

1. मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण

निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की शुद्धता और अद्यतनता सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल 2025 की अर्हक तिथि के आधार पर विशेष सारांश संशोधन किया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने हेतु आमंत्रित किया गया। संशोधित सूची का अंतिम प्रकाशन 5 मई 2025 को किया गया।

नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक प्राप्त होने वाले नए आवेदन, नामांकन की तिथि तक निरंतर अद्यतन की प्रक्रिया में सम्मिलित रहेंगे।

2. ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग

चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। आवश्यक संख्या में मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं और इनकी मदद से निर्बाध मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

3. मतदाता पहचान के लिए स्वीकृत दस्तावेज

मुख्य दस्तावेज: निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (EPIC)

अन्य स्वीकृत दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
  • स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • एनपीआर के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड
  • भारतीय पासपोर्ट
  • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  • सरकारी/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  • सांसद/विधायक को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
  • यूडीआईडी कार्ड (दिव्यांगता पहचान पत्र)

4. आदर्श आचार संहिता का प्रावधान

चुनाव से संबंधित जिलों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसके पालन के लिए आयोग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

5. उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी

यदि किसी उम्मीदवार के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं, तो उन्हें और संबंधित राजनीतिक दलों को इस जानकारी को तीन बार सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा – समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और अपनी वेबसाइटों पर। यह नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

राजनीतिक दलों को 48 घंटों के भीतर उम्मीदवार के चयन के कारण स्पष्ट करते हुए विवरण भी प्रकाशित करना होगा।

6. “कोई बकाया नहीं” प्रमाणपत्र की अनिवार्यता

पूर्व या वर्तमान में सरकारी आवास का लाभ उठाने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को बिजली, पानी, टेलीफोन और किराए से संबंधित सभी भुगतान पूर्ण होने का प्रमाण (अदेयता प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए संबंधित विभागों से प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सुविधा दी गई है।

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