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भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आम चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के सख्त कार्यान्वयन को लेकर निर्देश जारी किए

  • भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया।
  • निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, आज निर्वाचन आयोग और असम, केरल और पुडुचेरी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी अधिसूचनाएं उनके संबंधित राजपत्रों में प्रकाशित कर दी गई हैं।
  • इस घोषणा के साथ, निर्वाचन आयोग ने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। एमसीसी संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली घोषणाओं/नीतिगत निर्णयों पर भी लागू होगी।
  • आयोग ने सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्ति से विरूपण हटाने, किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आधिकारिक वाहनों या सरकारी आवास के दुरुपयोग और सार्वजनिक खजाने के खर्च पर विज्ञापन जारी करने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
  • नागरिकों की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और निजी आवासों के बाहर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या धरना-प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। मालिक की अनुमति के बिना भूमि, भवन या दीवारों का उपयोग झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
  • एक शिकायत निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है जिसमें कॉल सेंटर नंबर 1950 भी शामिल है, जिसके माध्यम से जनता का कोई भी सदस्य या राजनीतिक दल संबंधित डीईओ/आरओ के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।
  • नागरिक/राजनीतिक दल ईसीआईएनईटी पर उपलब्ध सी-विजिल ऐप का उपयोग करके एमसीसी के उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकते हैं। शिकायतों का 100 मिनट के भीतर निपटान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 5,173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, 5,200 से अधिक स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) भी तैनात की गई हैं।
  • राजनीतिक दलों को बैठकों और जुलूसों से पहले पुलिस अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है ताकि यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की जा सके, निषेधाज्ञा का पालन किया जा सके और लाउडस्पीकर या अन्य सुविधाओं के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की जा सकें।
  • मंत्रियों को आधिकारिक कर्तव्यों को चुनाव प्रचार के साथ नहीं जोड़ना चाहिए और न ही चुनाव प्रचार के उद्देश्यों के लिए सरकारी मशीनरी, परिवहन या कर्मियों का उपयोग करना चाहिए।
  • सभी स्तरों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे एमसीसी को लागू करने में निष्पक्षता बरतें, सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करें और सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकें। उन्हें सभाओं, जुलूसों और मतदान व्यवस्थाओं को निष्पक्ष रूप से विनियमित करना होगा, कानून-व्यवस्था की रक्षा करनी होगी और निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी।
  • ईसीआईएनईटी पर सुविधा (एसयूवीआईडीएचए) मॉड्यूल को सक्रिय कर दिया गया है, जहां राजनीतिक दल मैदानों और हेलीपैड जैसे सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनका आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

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