देश में रोज़गार सृजन को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana – PMVBRY) का पोर्टल अब आधिकारिक रूप से लाइव हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में इस योजना की घोषणा की थी। इसके बाद 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंज़ूरी दी और अब यह योजना ऑनलाइन पंजीकरण के साथ लागू हो गई है।

योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना का मुख्य लक्ष्य है:
- नए रोज़गार अवसरों का सृजन
- युवाओं की रोज़गार योग्यता (Employability) बढ़ाना
- सभी क्षेत्रों, विशेषकर विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना
- सामाजिक सुरक्षा (Social Security) का विस्तार
सरकार का अनुमान है कि इस योजना से दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोज़गार सृजित होंगे।
वित्तीय प्रावधान
- योजना के लिए कुल ₹99,446 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच बनाए गए नए रोज़गार पर लागू होगी।
प्रोत्साहन और लाभ
कर्मचारियों के लिए लाभ
- पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को दो किस्तों में ₹15,000 तक की वित्तीय सहायता।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत औपचारिक रोजगार की कवरेज।
- ऑन-जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से कौशल में वृद्धि और बेहतर रोजगार अवसर।
- वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) में सुधार।
नियोक्ताओं (Employers) के लिए लाभ
- प्रत्येक नए कर्मचारी पर ₹3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन।
- अतिरिक्त रोज़गार सृजन की लागत की भरपाई।
- कार्यबल की स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि।
- सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा।
भुगतान की व्यवस्था
- कर्मचारियों को भुगतान (Part A) – सभी लाभ सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) द्वारा उनके खाते में भेजे जाएंगे।
- नियोक्ताओं को भुगतान (Part B) – प्रोत्साहन राशि सीधे उनके पैन (PAN)-लिंक्ड खाते में जमा की जाएगी।
पंजीकरण की प्रक्रिया
- नियोक्ता अब योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं:
- पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को UMANG ऐप पर उपलब्ध फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) के माध्यम से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जेनरेट करना होगा।
क्रियान्वयन एजेंसी
इस योजना को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा लागू किया जाएगा। ईपीएफओ एक वैधानिक निकाय है, जो Employees’ Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 के तहत संचालित होता है।