नगर आयुक्त ने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन का किया औचक सत्यापन

नगर निगम संपत्ति कर वसूली को लक्ष्य के सापेक्ष वसूलने और शहर के विकास कार्यों में संपत्ति कर वसूली के कारण कोई रुकावट ना आने को देखते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा अब संपत्ति कर वसूली को लेकर एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। बीते दिनों अपर नगर आयुक्त, जोनल अधिकारियों और कर अधिशको को नगर आयुक्त ने चेतावनी भरे लहज़े में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य के सापेक्ष रोजाना 35 से 40 लाख वसूली करने के लिए कहा था।

नगर आयुक्त ने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन का किया औचक सत्यापन

नगरीय क्षेत्र के विभिन्न भवनों पर लगने वाले आवासीय एवं  अनावासीय संपत्ति कर के वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा दिये गए आपत्ति पत्रों पर संबंधित जोनल अधिकारी व कर अधीक्षकों द्वारा कार्रवाई करते हुए कई भवनों पर वार्षिक मूल्यांकन टैक्स कम कर दिया गया, संपति कर के अचानक कम करने के ज़ोन 1 व ज़ोन 2 के कई प्रकरण नगर आयुक्त के संज्ञान में आये। दोनो ज़ोन में सर्वे के बाद अचानक संपत्ति कर कम हो जाने पर नगर आयुक्त ने चिंता जाहिर की और खुद मौके पर जाकर बढ़े हुए संपत्ति कर के कम करने की स्थिति का जायजा लेते हुए भौतिक सत्यापन किया।

नगर आयुक्त ने फिरदौस नगर, असदपुर कायम, जीवनगढ़, मानसरोवर, शमशाद मार्केट, रामघाट रोड पर कई सम्पतियों का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने जोन-1 कर अधीक्षक आरके कमल के साथ की सर्वे में लगे सम्पत्ति कर के तीन भवनों पर कम हुये वार्षिक मूल्यांकन के सम्बन्ध में  भवन स्वामी अध्यासी इफ्तिखार अली पुत्र यूनुस अली खां पी.टी.आई.एन. 0104019504 भवन सं0-250 (70) मौहल्ला अनूपशहर रोड पर सर्वे में लगे आवासीय भाग 1920 sqf व अनावासीय भाग 1650 sqf पर कुल रू0 220932.00 वार्षिक मूल्यांकन दर्शाया गया. जिस पर आपत्ति प्राप्त होने के बाद आवासीय भाग 180 sqf व अनावासीय भाग 450 sqf पर कुल रू0 45792.00 वार्षिक मूल्यांकन प्रस्तावित किया गया, जिसमें 80% की कमी पायी गयी, भवन स्वामी उदयपाल सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह पी.टी.आई.एन. 0103001127 भवन सं0-202 मौहल्ला रामगढ़ रोड में सर्वे में लगे आवासीय भाग 1200 sqf पर वार्षिक मूल्यांकन दर्शाया गया, जिस पर आपत्ति प्राप्त होने के बाद आवासीय पर 733 sqf पर वार्षिक मूल्यांकन प्रस्तावित किया गया, जिसमें 58% की कमी पायी गयी। भवन स्वामी श्री महमूद अजीज खा पी.टी. आई.एन.0104009362 भवन सं0-829 मौहल्ला जीवनगढ़ पर सर्वे में लगे आवासीय भाग 756 sqf व अनावासीय भाग 1500 sqf पर कुल रू0 87124.00 वार्षिक मूल्यांकन दर्शाया गया, जिस पर आपत्ति प्राप्त होने के बाद आवासीय भाग पर 654 sqf व अनावासीय भाग पर 64 sqf कुल रू0 7694.00 वार्षिक मूल्यांकन प्रस्तावित किया गया, जिसमें 91% की कमी पायी गयी।

ज़ोन 2 में कर अधीक्षक बेचन प्रसाद के साथ असद पुर कायम पहुचे नगर आयुक्त ने ज़ोनल अधिकारी से सम्पति कर बिल में एरिया असद पुर व आपत्ति पत्र में साक्ष्य के रूप में बिजली के बिल व रजिस्ट्री में अग्रसेन नगर अंकित होने पर इसका कारण पूछा। नगर आयुक्त को सम्बंधित कर संग्रहक प्रभात को अंतिम चेतावनी देते हुए नवंबर के अंत तक 30 प्रतिशत वसूली करने की चेतावनी देते हुए वसूली में शिथिलता बरतने पर कारण बताओं नोटिस व वेतन रोकने के आदेश दिए। वही राजस्व निरीक्षक मयंक चौधरी को भी लक्ष्य के सापेक्ष वसूली करने की हिदायत नगर आयुक्त ने दी।

इन विभागों पर है नगर निगम का बकाया सम्पत्ति कर

  • केन्द्रीय विभाग: ₹118675119.00
  • राजकीय विभाग: ₹275019071.00

नगर आयुक्त ने बताया कि केन्द्रीय विभागों के अन्तर्गत रेलवे स्टेशन पर ₹86527428.00, सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ₹32147691.00 सेवा प्रभार बकाया है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष-2025-26 में नगर निगम सीमान्तर्गत राज्य सरकार के सरकारी भवनों के बड़े बकायेदार जिनमें दीवानी कचहरी पर ₹3340211.00, मुख्य विकास अधिकारी पर ₹ 32381917.00 महाप्रबन्धक  भारत संचार निगम लिमि० पर ₹15835802.00, जिला निर्वाचन अधिकारी पर ₹5797838.00, अधिशासी अभियन्ता मध्य गंगा नहर पर ₹28836438.00, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग पर ₹ 22156455.00, जिला कृषि अधिकारी पर ₹ 11874299.00, प्रधानाचार्य, नौरंगीलाल इंटर कालेज पर  ₹ 1469055.00, उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण पर ₹ 5367112.00, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड प्रथम निर्माण खण्ड पर ₹ 2854391.00, प्रधानाचार्य, आई०टी०आई कालेज पर  ₹ 3524069.00, चिकित्सा अधीक्षक (डायरेक्टर), चाइल्ड वैलफेयर पर ₹ 1377177.00, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर ₹ 1481558.00, प्रबन्धक, जिला उद्योग (कार्यालय) पर ₹ 1704438.00, प्रबन्धक, उ०प्र० सरकार परिवहन निगम, सारसौल पर ₹ 3858090.00 देय है।

नगर आयुक्त की चेतावनी

जिन भवन स्वामियों द्वारा बार-बार नोटिस एवं बिल भेजे जाने के बावजूद संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 507, 508, 509, 512 एवं 513 के अंतर्गत भवन कुर्की एवं तालाबंदी की कार्रवाई की जाएगी।

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