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मैसर्स पी.पी.एस. बिल्डर्स के विरुद्ध ₹15 लाख का अर्थ दंड लगाते हुए ब्लैकलिस्टिंग व टर्मिनेशन का अंतिम नोटिस

मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) (सी.एम. ग्रिड्स)  योजनान्तर्गत अलीगढ़ नगर निगम द्वारा फेज-1 पैकेज 2 के अंतर्गत गूलर रोड, खैर रोड, आईटीआई रोड व रेलवे रोड का निर्माण कार्य मैसर्स पी.पी.एस. बिल्डर्स बुलंदशहर द्वारा किया जा रहा है। सी.एम. ग्रिड्स योजनांतर्गत शहर में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिये प्रयासरत नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा।

बड़ी कार्रवाई करते हुए (वित्तीय वर्ष 2023–24) के अंतर्गत पैकेज–02 में कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों में गंभीर लापरवाही, धीमी प्रगति एवं गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन को लेकर संबंधित कार्यदायी संस्था/ठेकेदार को अंतिम नोटिस (Termination & Blacklisting) जारी किया है।

नगर आयुक्त ने बताया कि गुलर रोड, चंदन रोड, आईटीआई रोड एवं रेलवे रोड आदि प्रमुख मार्गों पर निर्माण कार्य 03 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ कराया गया था, जिसकी निर्धारित समयसीमा 02 जनवरी 2026 थी। ठेकेदार द्वारा समयसीमा पूर्ण न करने पर 31 मार्च 2026 तक का अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया, किंतु इसके बावजूद कार्य की प्रगति मात्र लगभग 52 प्रतिशत ही हो सकी है, जो अत्यंत असंतोषजनक है।

उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां भी पाई गईं, जिनमें कार्यस्थल पर लेटरल बैरिकेडिंग का अभाव, जिससे सड़क की सतह प्रभावित हो रही है; निर्माण कार्य के दौरान जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होना; निर्देशों के बावजूद इंटरलॉकिंग कार्यों में अत्यधिक धीमी प्रगति; तथा रेलवे रोड पर पेवर मशीन के बिना ही हॉटमिक्स डामरीकरण कार्य कराया जाना, जो निर्धारित गुणवत्ता मानकों के विपरीत है,जैसी अनियमितताएं प्रमुख हैं।

नगर आयुक्त ने बताया कि निर्माण कार्यों के कारण यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है तथा विभिन्न स्थानों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा भी इन अव्यवस्थाओं की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्व में भी दिनांक 07 फरवरी 2026 को संबंधित ठेकेदार/फर्म को नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु अपेक्षित सुधार न किए जाने के कारण यह अंतिम नोटिस निर्गत किया गया है।

नगर आयुक्त ने कहा संबंधित ठेकेदार द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्य में तेजी लाई जाए, पर्याप्त संख्या में श्रमिकों, मशीनरी (विशेषकर पेवर मशीन) एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा गुणवत्ता मानकों का पूर्णतः पालन किया जाए। अन्यथा की स्थिति में फर्म के विरुद्ध ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा लगभग ₹15 लाख (पंद्रह लाख रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। नगर आयुक्त ने कहा कि शहर के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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