मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होगी।
‘यह सच्चाई और न्याय की जीत’ जदयू के उ. प्र. के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवलेश सिंह ने कहा, “राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है। यह सच्चाई और न्याय की जीत है।”
मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश की ओर से अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ।