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संपत्ति कर के बड़े बकायेदारों पर नगर निगम ने कसा शिकंजा

दशहरे के सार्वजनिक अवकाश के बावजूद नगर निगम संपत्ति कर वसूली में वृद्धि को लेकर प्रयासरत नगर आयुक्त विनोद कुमार ने समीक्षा करते हुए नगर निगम संपत्ति विभाग को अगले 7 दिनों में बड़े बकायेदारों पर संपत्ति कर जमा नहीं करने पर कुर्की और भवन सील करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त ने नगर निगम के चारों जोन में बड़े बकायेदारों की सूची को तलब करते हुए सूची को सार्वजनिक किये जाने के निर्देश दिए है।

अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव ने बताया कि,

समस्त उल्लिखित भवन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि सम्पत्ति कर के बकाये की वसूली हेतु उ0प्र0 नगर निगम, अधिनियम 1959 की धारा 504 एवं 506 के अनुसार बिल एवं नोटिस प्रेषित किये गये एवं व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करने के उपरान्त भी भवन स्वामियों द्वारा देय सम्पत्ति कर का भुगतान नहीं किया गया है। अतः समाचार पत्र के माध्यम से भी समस्त हितबद्ध भवन स्वामियों/अध्यासियों को सूचित किया जाता है कि तत्काल सम्पत्ति कर का भुगतान न किये जाने पर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 507, 508, 509, 512 व 513 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित भवनों की कुर्की/भवन सील की कार्यवाही जोनल अधिकारी/कर अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस सहायता के साथ नियत तिथि को की जायेगी। सूची में अंकित बकायेदार/ भवन स्वामी/अध्यासी से मौके पर अथवा कार्यालय में भुगतान के समय नोटिस फीस, वारन्ट फीस के साथ  500.00 अतिरिक्त प्रकाशन व्यय के रूप में वसूल किया जायेगा। यदि किसी सम्पत्ति कर बकायेदार द्वारा नियत तिथि के पूर्व भवन स्वामी अध्यासी द्वारा सम्पत्ति कर बकाये की धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी।

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