नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर नगर निगम अलीगढ़ द्वारा चलाये जा रहे संपत्ति कर वसूली अभियान के अंतर्गत शुक्रवार कर अधीक्षक आरके कमल के नेतृत्व में सुबह संपत्ति कर बकायेदार जगदीश की दुकान पर संपत्ति कर का भुगतान न करने पर तालाबंदी की कार्रवाई की गई। नगर निगम द्वारा विधिसम्मत नोटिस एवं समय दिए जाने के बावजूद संबंधित व्यक्ति ने बकाया संपत्ति कर जमा नहीं किया। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रतिष्ठान को सील किया गया था, किंतु उक्त व्यक्ति द्वारा नगर निगम द्वारा लगाई गई सील को अवैध रूप से तोड़कर दुकान खोले जाने की शिकायत प्राप्त हुई।

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई गई। संबंधित प्रकरण में थाना सिविल लाइंस, अलीगढ़ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा दी गई प्राप्ति रसीद (टोकन संख्या 820, दिनांक 12.12.2025) के अनुसार शिकायत दर्ज कर ली गई है।
नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम की सीलिंग तोड़ना गंभीर अपराध है और ऐसे किसी भी कृत्य को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बकायेदारों के विरुद्ध अभियान आगे भी सख़्ती से जारी रहेगा तथा नगर निगम की संपत्ति एवं शहर की व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।।