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अवैध अतिक्रमण व कब्ज़े पर नगर आयुक्त का रुख़ हुआ सख़्त-नगर निगम दोदपुर सिविल लाइन थाने के पीछे अवैध कब्जाधारियों पर कसेगा शिकंजा

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बुधवार शाम नगर निगम संपत्ति विभाग की टीम के साथ दोदपुर सिविल लाइन थाने के पीछे नगर निगम के क्वार्टरो का भौतिक सत्यापन किया मौके पर नगर आयुक्त ने देखा कि कई सरकारी आवास में बिना अनुमति अनाधिकृत रूप से लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मौके पर नगर आयुक्त ने सरकारी क्वाटरों में कई कई सालों से बिना अनुमंति, किराये के रहने वाले सभी अनाधिकृत कब्जा व अध्यासन को आवास खाली करने के लिए दूसरा नोटिस देने और उसके पश्चात् तीसरा नोटिस देने के उपरांत मार्च के अंत में अवैध कब्जा करने वाले लोगों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाई करने के निर्देश दिए।

नगर आयुक्त ने बताया कि दिसंबर 2025 में इन आवास में अनाधिकृत रूप से रहने वाले 35 से 40 लोग जिनमें मोहम्मद हारिस, जीशान शान मसूद खान महमूद अस्करी अफ़ज़ल अहमद, सईमा, फरहत हुसैन, कमर सुल्ताना, तकि अब्बास, इकबाल फ़ातिमा, रजीउद्दीन, अब्दुल मुजीब शफीकुर्रहमान, कुत्सिया बेगम, ताहिर बेगम, जमीर हुसैन जमील अजमद मो आज़म खा, शहज़ाद, शकील अहमद कादरी, जलील अहमद, शहज़ादी फ़ातिमा, जरगाम हैदर, अफ़ज़ाल, समीम बेगम, ज़ेड, नूरुद्दीन, रुकम्पाल सिंह, आज़ाद मलिक, अनवर खा, इब्राहिम, आरिफ अली, रोहित शुक्ला को प्रथम नोटिस दिसम्बर 2025 में दिया गया परंतु 3 माह का समय बिताने के उपरांत भी उनके द्वारा अभी तक आवास को खाली नहीं किया गया है।

*नगर आयुक्त ने अवगत कराना है कि ग्राम भमोला छावनी का गाटा सं0-78 व 87 राजस्व अभिलेखों में नोन जैड़०ए० खेत सं0-7 मिलकियत शाही के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में अंकित है। उक्त नजूल भूमि पर अत्यधिक पूर्व में नगर निगम द्वारा अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए, आवासों का निर्माण कराया गया था। सन्दर्भित भूमि गाटा सं0-78 व 87 राजस्व अभिलेखों में मिलकियत शाही अर्थात् नजूल भूमि होने के कारण उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत प्रचलित नजूल नीति में क्षेत्रफल 9036 व०मी० भूमि को नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा बैनामा, दिनांक 26.09.2009 के माध्यम से फ्रीहोल्ड कराकर जिलाधिकारी, अलीगढ़ से क्रय की गयी। तदानुसार सन्दर्भित भूमि क्षेत्रफल 9036 व०मी० नगर निगम के स्वामित्व की भूमि है। उक्त ग्राम भमोला छावनी के गाटा सं0-78 व 87 में बने नगर निगम के सरकारी आवासों/भूमि पर बने 40 से ज्यादा आवास में अवैध रूप से कब्जा किया गया है। 

उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा दूसरे नोटिस के माध्यम से अनाधिकृत कब्जा/अध्यासन को अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि से सम्बन्धित यदि कोई स्वामित्व अभिलेख अथवा किसी भी मा० न्यायालय का कोई भी आदेश अथवा कोई भी वाद प्रचलित हो, सहित समस्त अभिलेखों को 15 दिवस के अन्दर नगर निगम कार्यालय कक्ष सं0-211, सम्पत्ति विभाग में उपलब्ध करा दें तथा अपने अवैध कब्जे के सम्बन्ध में यदि आपको कुछ कहना है, तब लिखित रूप में तदानुसार उपलब्ध करा दें, अन्यथा की दृष्टि में नगर निगम के स्वामित्व की उपरोक्त सकारी भूमि पर से आपके द्वारा किया गया अवैध कब्जा, नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से हटा दिया जाएगा, जिसके समस्त हर्जे-खर्च की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

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