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इंद्रा मार्केट की क्षतिग्रस्त स्थिति का जायजा लेने पहुंचे नगर आयुक्त

शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में शामिल रेलवे रोड स्थित इंद्रा मार्केट की जर्जर एवं क्षतिग्रस्त स्थिति को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने शनिवार दोपहर नगर निगम के संपत्ति विभाग एवं निर्माण विभाग की टीम के साथ इंद्रा मार्केट का स्थलीय निरीक्षण किया।  निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने भवन की वर्तमान स्थिति क्षतिग्रस्त हिस्सों तथा व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ रहे प्रभाव का गहनता से जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त को इंद्रा मार्केट के क्षतिग्रस्त छत, कई हिस्से पिलर दीवार आदि अत्यधिक जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले जिससे भविष्य में किसी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इस पर नगर आयुक्त ने नगर निगम निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि मार्केट के क्षतिग्रस्त छत को पूर्ण सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सोमवार से हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाए जिससे आमजन एवं व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

निरीक्षण के दौरान नगर निगम संपत्ति प्रभारी द्वारा नगर आयुक्त को अवगत कराया गया कि इंद्रा मार्केट का निर्माण लगभग वर्ष 1984 में तत्कालीन अलीगढ़ विकास परिषद द्वारा कराया गया था। 

नगर आयुक्त ने मौके पर ही संपत्ति विभाग एवं निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि  आगामी अगले सप्ताह में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण संबंधित व्यापारियों एवं नगर निगम अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाए। इस बैठक में इंद्र भवन के ध्वस्तीकरण व नव निर्माण के बारे में आगे की रणनीति तैय की जाएगी ताकि व्यापारियों का इसमें हित का ध्यान व रोजगार के नव अवसर सर्जित किये जायें।

नगर आयुक्त ने बताया इंद्रा मार्केट की क्षतिग्रस्त स्थिति व गिरासू भवन को देखते हुए नगर निगम निर्माण विभाग द्वारा  21 दुकानदारों को पूर्व में 27 फरवरी 2026 व 30 अप्रैल 2026 को अन्तिम नोटिस गिरासू भवन को खाली करने संबंधी दिए गए।

उन्होंने बताया कि रेलवे रोड़ इन्द्रा नगर मार्केट में एक लगायत 21 काबिज अध्यासी/किरायेदारों को नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 331 (1), (3) व (4) में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत पूर्व में सूचित किया गया कि उक्त अनावासीय गिरासू जर्जर दुकानों को सुरक्षित रूप से अभिलम्ब तोड़कर गिराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे स्थल पर कोई घटना घटित न होने पाये अन्यथा की स्थिति में उक्त जर्जर दुकानों के कारण स्थल पर कोई घटना घटित होने की स्थिति में होने वाली जनहानि या धनहानि के लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षतिग्रस्त हिस्सों को हटाने के दौरान सुरक्षा घेरा बैरिकेडिंग एवं आवश्यक सतर्कता उपायों का विशेष रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान पूर्व पार्षद मनीष वूल, सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह, सहायक अभियंता राजवीर सिंह, संपत्ति लिपिक विजय गुप्ता, स्टेनो देशदीपक, मीडिया सहायक अहसान रब सहित नगर निगम के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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