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महापौर प्रशांत सिंघल ने पार्षदो के सुझाव पर लिया अहम निर्णय- सम्पत्ति कर भुगतान पर 20% छूट 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ी

महापौर प्रशांत सिंघल ने नगर निगम पार्षदों के सुझाव पर संपत्ति में 20 प्रतिशत छूट की अवधि को 31 अक्टूबर तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया है महापौर ने अलीगढ के सभी शहरवासियों से आग्रह किया गया है कि ग्रहकर में छूट पाने के अंतिम मौका है। यह फाइनल डेट है। अब इसके बाद कोई समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।

नगर आयुक्त अमित आसेरी ने बताया कि शासन की मंशा पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आन लाइन डिजिटल भुगतान करने पर 20 प्रतिशत और नगद कैश जमा करने पर 19 प्रतिशत की छूट अंतिम बार नगर निगम द्वारा दी जा रही है ये अलीगढ वासियो के लिए 31 अक्टूबर 2023 का अंतिम मौका है। इसके बाद उन्हें पूरा गृहकर जमा कराना होगा। नगर आयुक्त ने नगर के भवन स्वामियों से अपील की गयी है कि अंतिम छूट का अधिक से अधिक की संख्या में भवन का गृहकर जमा करें और छूट का लाभ प्राप्त करें।

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया नगर निगम की ओर से गृहकर में वर्तमान कर पर 20% प्रतिशत छूट का लाभ दी जा रही है आन लाइन जमा करने पर 20 प्रतिशत और कैश जमा करने पर 19 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह व्यवस्था महापौर प्रशांत सिंघल की पहल पर पार्षदो के सुझाव पर 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इसके बाद गृहस्वामियों को पूरा कर जमा कराना होगा। उन्होंने बताया की निर्धारित समय में गृहकर न जमा करने पर बकाएदारों पर कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।

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