NEW English Version

1 अप्रैल से बिना लाइसेंस पशु (डॉग व कैट) का घर में रखना पशुपालक को पड़ेगा भारी

नगरीय क्षेत्र में आवासीय कालोनी आपर्टमेंट व अन्य रिहायशी एरिया में रहने वाले पालतू डॉग और कैट का शत प्रतिशत लाइसेंस बनवाने के लिए नगर आयुक्त ने पिछले दिनों शहर वासियों को अभियान चलाकर अपना लाइसेंस बनवाने की सहूलियात दी थी लेकिन नगर निगम की सहूलियत के बावजूद अधिकांश डॉग और कैट पालक ने अपने पालतू पशु का लाइसेंस नहीं बनवाया है बुधवार को नगर आयुक्त ने समीक्षा बैठक में ऐसे पशुपालकों के विरुद्ध 31 मार्च के बाद कार्यवाई करते हुए निर्धारित ₹5000 का जुर्माना वसूल करने के निर्देश दिए हैं।

नगर आयुक्त के सख्त रवैया को देखते हुए अब नगर निगम क्षेत्र में 31 मार्च के बाद कोई भी पालक बिना लाइसेंस अपने घर में पालतू डॉग और कैट का पालन नहीं कर सकेगा यदि उसे अपने घर में पालतू डॉग अथवा कैट को पालना है तो उसे नगर निगम का लाइसेंस लेना पड़ेगा। नगर आयुक्त ने कहा ऐसे पशुपालक जो बिना लाइसेंस के डॉग और कैट पाल रहे हैं उनकी सूचना 7500441344 अथवा 1533 पर दी जा सकती है सूचना देने वाले पड़ोसी, कॉलोनी निवासी की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी साथ ही साथ सूचना देने वाले की पूरी गोपनीयता का भी ध्यान रखा जाएगा।

नगर आयुक्त ने कहा यदि आप पशु प्रेमी हैं तो अपने पशु को एक लीगल पहचान दिलाये तभी आप उसे अपने घर में रख सकते हैं नगर निगम डॉग और कैट का लाइसेंस बनवाने के लिए घर बैठे ऑनलाइन सुविधा दे रहा है गूगल प्ले स्टोर से नीचे दिए लिंक Aligarh nagar sewa app को डाउनलोड कर-लॉगिंग करे- डॉग रजिस्ट्रेशन पर जाकर अपने पालतू डॉग अथवा कैट की सूचना मोबाइल नो पता, फोटो सहित ऑनलाइन पेमेंट जमा कर प्राप्त कर सकते हैं लाइसेंस।

Book Showcase

Best Selling Books

Ikigai: The Japanese secret to a long and happy life

By Héctor García, Francesc Miralles

₹318

Book 2 Cover

Why I am an Atheist and Other Works

By Bhagat Singh

₹104

Truth without apology

By Acharya Prashant

₹240

Until Love Sets Us Apart

By Aditya Nighhot

₹176

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »