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कैटल कालोनी में शहर की डेयरियाँ के शिफ़्ट होने ने पकड़ी रफ़्तार

नगर निगम अलीगढ़ की सीमा के अंतर्गत संचालित डेयरियों के कारण शहर में स्वच्छता, यातायात व्यवस्था तथा जनस्वास्थ्य से संबंधित अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। सड़कों पर पशुओं की आवाजाही, गोबर एवं अपशिष्ट का जमाव, दुर्गंध तथा दुर्घटनाओं की आशंका के कारण आम नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेशों, न्यायालय के निर्देशों तथा नगर निगम अधिनियम 1959 की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत नगर क्षेत्र में संचालित डेयरियों को निर्धारित स्थल गुरूसिकरन परिक्षेत्र सी०डी०एफ०(सेंट्रल डेयरी फार्म) अलीगढ़ स्थानांतरित किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।

शासन का आदेश

प्रमुख सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन के पत्र 395/आठ-1-20 -24स्टि / 2018 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 20 फरवरी, 2020 2020 के जनहित याचिका संख्या-8024 (एम०बी०) (पीआईएल) / 2018 लोकेश कुमार खुराना बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय आदेश के विषयक पत्र में बिन्दु 5 (1) में वर्णित है कि मवेशियों को शहर के मध्य से हटाना नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है।

नगर आयुक्त में निहित है अधिकार

नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 440 के वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत महानगर सीमान्तर्गत दुग्धशाला का व्यापार या कारोबार न करेगा। नगर निगम अलीगढ़ की मा० कार्यकारिणी बैठक वर्ष 2023-24 में प्रस्ताव सं0-7 के के अनुसार ऐसे पशुपालक जिनके पास दो या दो से कम पशु है और अपनी भूमि पर उनका पालन पोषण कर रहा है उसको डेयरी की श्रेणी में न रखा जायें। इसके अनुसार दो से अधिक पशुओं का पालन पोषण अवैध डेयरी की श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय निकाय (अपदूषण, कारक पशुओं के विनियमन और नियंत्रण) नियमावली 2004, के बिन्दु 5 में उल्लिखित है कि नगर आयुक्त अपदूषण पशुओं को हटाने या हटवाने का आदेश दे सकता है या ऐसे पशुओं के स्वामियों, अभिकर्ताओं या सेवकों के व्यय पर उसके द्वारा दी गई अवधि में ऐसा कदम उठा सकता है।

एडीए ने दी भूमि

उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अलीगढ़ के पत्र सं० 5979/कैटिल कालौनी/एडीए/2025-26 दिनांक 11 फरवरी, 2026 के द्वारा नगर निगम सीमान्तगर्त संचालित डेयरियों को निर्धारित कैटल कालौनी गुरूसिकरन परिक्षेत्र सी०डी०एफ० अलीगढ़ पर स्थानांतरित किए जाने की कार्यवाही का पत्र नगर निगम को दिया गया है।

दो से अधिक पशु होने पर….

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि ऐसे पशुपालक जिनके पास दो से अधिक पशु हैं और जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में डेयरी संचालन कर रहे हैं, उन्हें अपनी डेयरी को नगर निगम द्वारा चिन्हित स्थल पर स्थानांतरित करना अनिवार्य होगा।

दो से कम पशु होने पर…..

नगर आयुक्त ने बताया कि जिन व्यक्तियों के पास दो या उससे कम पशु हैं तथा वे अपनी निजी भूमि पर पालन-पोषण कर रहे हैं, उन्हें डेयरी की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था शहर में स्वच्छ वातावरण, सुचारु यातायात तथा नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु की जा रही है।

ये देने होंगे कागज़ात/विवरण

नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम द्वारा जारी सहमति पत्र (प्रपत्र) में डेयरी संचालक को अपना नाम, पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, वर्तमान डेयरी का स्थान, पशुओं की कुल संख्या तथा पशुओं का विवरण (गाय/भैंस) स्पष्ट रूप से अंकित करके  25 मार्च 2026 तक  संचालक को यह लिखित सहमति देनी होगी कि वह अपनी डेयरी को निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर स्थानांतरित करने के लिए सहमत है तथा स्थानांतरण से संबंधित सभी नियमों, शर्तों एवं अनुबंध का पालन करेगा। संचालक भविष्य में नगर निगम की अनुमति के बिना नगर क्षेत्र में डेयरी का संचालन नहीं करेगा तथा स्वच्छता एवं पर्यावरण संबंधी मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा। 

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा सभी डेयरी संचालक अपना आवेदन एवं सहमति पत्र 25 मार्च 2026 तक नगर निगम के पशु कल्याण विभाग में अनिवार्य रूप से जमा कर दें अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1533 तथा व्हाट्सएप नंबर 7500441344 पर संपर्क किया जा सकता है।

नगर आयुक्त ने कहा जो डेयरी संचालक कैटल कॉलोनी में शिफ्ट नहीं होना चाहते उनके विरुद्ध नगर निगम अभियान चलाकर उन्हें शहर से विस्थापित करेगा साथ साथ डेयरी संचालक स्वयं के निजी व्यय पर शहर सीमा से बाहर शिफ्ट होने के स्वतंत्र भी होंगे।

महापौर प्रशान्त सिंघल ने नागरिकों एवं डेयरी संचालकों से अपील की है कि वे शहर को स्वच्छ, सुरक्षित, अतिक्रमण मुक्त एवं सुव्यवस्थित बनाने के इस अभियान में सहयोग प्रदान करें, जिससे अलीगढ़ को एक स्वच्छ, अतिक्रमण मुक्त व स्वस्थ नगर के रूप में विकसित किया जा सके।

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