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एकमुश्त समाधान योजना (OTS) को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश

माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन की मंशा एवं शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम अलीगढ़ द्वारा 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बकाया गृहकर/संपत्ति कर, जलकर एवं सीवरकर की वसूली तथा करदाताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू की जा रही है। 

योजना की तैयारियों एवं प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शुक्रवार शाम नगर निगम सेवा भवन सभागार में महापौर प्रशान्त सिंघल व नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा द्वारा सभी पार्षदो,संबंधित अधिकारियों व राजस्व कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में महापौर व नगर आयुक्त ने निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप एकमुश्त समाधान योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि अधिक से अधिक बकायेदार करदाता योजना का लाभ उठा सकें। 

महापौर व नगर आयुक्त ने सभी अधीनस्थों से कहा इस महत्वकांक्षी योजना का उद्देश्य केवल बकाया राजस्व की वसूली करना नहीं  बल्कि करदाताओं को उनके पुराने बकाये के निस्तारण का सुविधाजनक एवं राहतपूर्ण अवसर उपलब्ध कराना भी है।

परियोजना एक नज़र में…

नगर आयुक्त ने शासनादेश में उल्लेखित विवरण दिशा निर्देशों के संबंध में बैठक में बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में लंबित संपत्ति कर (गृहकर/जलकर/सीवरकर) की प्रभावी वसूली, करदाताओं को बकाया धनराशि के भुगतान में राहत प्रदान करने तथा नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू की गई है। शासनादेश के अनुसार यह योजना प्रदेश के समस्त 762 नगरीय निकायों, जिनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद एवं 545 नगर पंचायत शामिल हैं, में लागू होगी।

नगर आयुक्त ने बताया कि यह योजना 01 अप्रैल 2026 तक लंबित बकाया प्रकरणों पर लागू होगी।OTS योजना के अंतर्गत बकाया संपत्ति कर (गृहकर/जलकर/सीवरकर) पर देय ब्याज/सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। करदाता द्वारा योजना के अनुसार बकाया मूल धनराशि का भुगतान किए जाने पर नियमानुसार ब्याज/सरचार्ज की देयता समाप्त हो जाएगी। 

एकमुश्त समाधान योजना की निर्धारित अवधि 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक रहेगी। नगरीय निकायों द्वारा योजना के संबंध में हितबद्ध पक्षों को 15 अगस्त 2026 से 14 सितंबर 2026 तक सूचित किया जाएगा। OTS के अंतर्गत संपत्ति गृहकर जलकर एवं सीवर कर) आवेदन अवधि 15 अगस्त 2026 से 14 नवंबर 2026 तक निर्धारित है। 14 नवंबर 2026 के बाद कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस अवधि में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का नियमानुसार अंतिम रूप से निस्तारण प्रत्येक दशा में 15 दिसंबर 2026 तक सुनिश्चित किया जाएगा। देय संपूर्ण धनराशि का भुगतान योजना लागू होने की तिथि से अधिकतम तीन माह के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। एकमुश्त समाधान योजना लागू होने से पूर्व जिन नागरिकों द्वारा अपने बकाये का पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान किया जा चुका है, उन्हें OTS के अंतर्गत किसी भी प्रकार की धनराशि की वापसी नहीं की जाएगी।

मिलेंगे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों विकल्प

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन अधिकृत वेबसाइट अथवा योजना के लिए विकसित पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। यदि किसी पक्ष द्वारा योजना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उस आवेदन को भी योजना में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा। प्राप्त OTS आवेदन पत्रों का 15 दिवस के भीतर परीक्षण/निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा तथा इसके उपरांत आवश्यक प्रवर्तन कार्रवाई भी नियमानुसार सुनिश्चित की जाएगी।

15 अगस्त से 14 नवम्बर तक मिलेगा योजना का लाभ

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में नगर निगम अलीगढ़ द्वारा लागू की जा रही एकमुश्त समाधान योजना 15 अगस्त 2026 से 14 नवम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में योजना के अंतर्गत पात्र बकायेदार करदाता अपने बकाया संपत्ति कर, जलकर एवं सीवरकर का निस्तारण कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

नगर आयुक्त ने बताया कि योजना के अंतर्गत ब्याज समेत गृहकर/जलकर/सीवरकर के समस्त बकाये में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ब्याज में छूट का लाभ दिया जाएगा। करदाता यदि अपना संपूर्ण बकाया कर जमा करता है तो उसे ब्याज में छूट का लाभ प्राप्त होगा।

नगर आयुक्त ने बताया कि अधिकतम तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा नगर निगम द्वारा बकायेदार करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए योजना में अधिकतम तीन किस्तों में बकाया कर जमा करने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है।

नगर आयुक्त ने बताया कि आवेदन करने वाले करदाता अपनी संपत्ति कर की समस्त बकाया धनराशि का भुगतान अधिकतम तीन किस्तों में कर सकेंगे। अर्थात् निर्धारित व्यवस्था के अनुसार:

  • पहली किस्त – 1/3
  • दूसरी किस्त – 1/3
  • तीसरी किस्त – 1/3

की व्यवस्था के माध्यम से बकाया धनराशि जमा की जा सकेगी। योजना के अंतर्गत निर्धारित शर्तों एवं समयसीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।

ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा

बैठक के निर्देश

नगर आयुक्त ने अधीनस्थों को निर्देश दिए कि करदाताओं को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की असुविधा न हो। योजना के अंतर्गत ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए व नगर निगम सेवा भवन आने वाले उपभोक्ताओं के लिए हेल्प डेस्क को प्रभावी किया जाए। नगर निगम की हेल्प डेस्क, कर विभाग, संबंधित कार्यालयों  पर आने वाले करदाताओं को योजना की शर्तों बकाया धनराशि ब्याज में छूट तथा किश्तों से संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराई जाए।

समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि नगर निगम की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल डिस्प्ले, होर्डिंग, बैनर, पंपलेट तथा अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए एकमुश्त समाधान योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।  समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त ने निर्देशित किया कि करदाताओं को यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि योजना की अवधि सीमित है तथा 15 नवम्बर 2026 के बाद योजना का लाभ उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए बकायेदार करदाता निर्धारित अवधि में आवेदन कर अपने बकाये का निस्तारण कर अधिकतम लाभ प्राप्त करें।

नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, सरलता एवं करदाताओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा प्राप्त आवेदनों एवं जमा होने वाली धनराशि की नियमित समीक्षा करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

महापौर व नगर आयुक्त ने करदाताओं से समय से योजना का लाभ उठाने की अपील

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने अलीगढ़ के समस्त बकायेदार/करदाताओं से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने संपत्ति कर, जलकर एवं सीवरकर के बकाये का निस्तारण करें।  नगर निगम द्वारा करदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन तथा अधिकतम तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

महापौर प्रशान्त सिंघल ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय नगर विकास मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार का अलीगढ़ महापौर व नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ सभी नागरिक नगर विकास की महत्वपूर्ण व महत्वकांक्षी योजना का लाभ उठाएं समय पर नगर निगम कर भुगतान से नगर निगम के राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे शहर में सड़क, जल निकासी, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल एवं अन्य नगरीय जनसुविधाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

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