महापौर प्रशान्त सिंघल ने कहा कि अब शहरवासियों को जलमूल्य/जलकर व संपत्ति कर के अलग अलग बिलो का भुगतान करने की जरूरत नही पड़ेगी अब एक भी बिल में उपभोक्ता को जलमूल्य/जलकर व संपत्ति कर की जानकारी मिल जाएगी और एक ही बिल व एक क्लिक में ही दोनों देयकों का भुगतान व 15 प्रतिशत ऑन लाइन छूट का भी लाभ भी एक साथ मिल जाएगा।
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताय कि संपत्ति कर में समायोजित किये गए जलमूल्य/जलकर नगर निगम का कोई नया देयक(टैक्स)नही है बल्कि पुराने जलमूल्य/जलकर को संपत्ति कर बिल में समायोजित किया गया है। ताकि उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन की बचत हो सके। क्योंकि नगर निगम संपत्ति कर और जलमूल्य/जलकर के बिलो को पृथक पृथक वितरण करने में समय की बर्बादी के साथ-साथ उपभोक्ताओं को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है उपभोक्ताओं की सहूलियत के दृष्टिगत यह हम कदम उठाया गया है।
नगर आयुक्त ने बताया कि उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष-2026-27 में 30 जून तक दी जा रही छूट की अवधि को बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 तक कर दिया है।
नगर आयुक्त ने बताया कि सम्पत्ति/जलमूल्य व जलकर बिलों से संबंधित किसी भी उपभोक्ता की आपत्ति के निस्तारण के लिए प्रार्थना पत्र को प्राप्त करने के लिए नगर निगम सेवा भवन में हेल्प डेस्क को एक्टिव कर दिया गया है जहाँ पर सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक उपभोक्ता अपना प्रार्थना पत्र दे सकते है। उन्होंने बताया हेल्प डेस्क पर प्राप्त होने वाली संपत्ति कर/जलमूल्य/जलकर संबंधी आपत्तियों को निस्तारण करने का लक्ष्य 15 दिन निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता को ये छूट सीमित समय के लिए दी गयी है, उपभोक्ता ऑन लाइन नगर निगम सपत्ति कर की वेबसाइट पर अपना p.t.i.n दर्ज करते हुए ऑन लाइन देयकों का भुगतान कर सकते जिसका https://nna.marmelos.co.in महापौर प्रशांत सिंघल व नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा नगर निगम अलीगढ़ सम्मानित करदाताओं का सम्मान करता है सुनहरे छूट के इस अवसर में ज्यादा से ज्यादा अपने संपत्ति कर को जमा करके छूट का लाभ उठाएं।